सरकार ने बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत बीआईएस द्वारा अधिसूचित पंजीकरण योजना के दायरे में अधिसूचित सामानों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करते हुए "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यक) आदेश, 2012" को अधिसूचित किया है।
प्रभावी निगरानी अनिवार्य पंजीकरण आदेश (www.crsbis.in) का एक अभिन्न अंग है।निगरानी के अंतर्गत बाजार में बेचे जाने वाले गैर-पंजीकृत / गैर-अधिसूचित सामानों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पंजीकृत निर्माता और बाजार निगरानी की यादृच्छिक निगरानी शामिल है। MeitY ने निगरानी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया को निगरानी की प्रशासननिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। 03.10.2012 को अधिसूचित “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामानों (पंजीकरण के लिए अनिवार्य आदेश), 2012 " के अंतर्गत एसटीपीआई को बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण नमूनों के संग्रह / भंडारण / वितरण जैसी निगरानी गतिविधियों का प्रदर्शन,परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा और आरोपों का संग्रह (जैसा कि MeitY द्वारा अधिसूचित किया गया है) करने की जिम्मेदारी दी गई है ।
